1. कंटेंट पर जाएं
  2. मेन्यू पर जाएं
  3. डीडब्ल्यू की अन्य साइट देखें

2जी घोटाले की साजिश में चिदंबरम नहीं: कोर्ट

४ फ़रवरी २०१२

2जी घोटाले की जांच कर रही सीबीआई की विशेष अदालत ने कहा है कि गृह मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं. सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि चिदंबरम घोटाले की साजिश में शामिल नहीं है.

https://p.dw.com/p/13x67
तस्वीर: AP

गृह मंत्री पी चिदंबरम को यह बड़ी राहत शनिवार को मिली. विशेष अदालत के जज ओपी सैनी ने जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका ठुकराते हुए कहा, "मुझे इस बात के अहम आधार नहीं मिले हैं कि पी चिदंबरम के खिलाफ मामला आगे बढ़ाया जाए. याचिका में दम नहीं है और इसे खारिज किया जाता है." अदालत के 64 पन्नों के आदेश के बाद यह साफ हो गया कि 2जी मामले में चिदंबरम सह आरोपी नहीं बनेंगे. स्वामी ने कोर्ट से मांग की थी कि 2जी घोटाले में चिदंबरम को सह आरोपी बनाया जाए.

स्वामी का आरोप है कि बेहद सस्ती दरों पर 2जी स्पेक्ट्रम देने की साजिश में चिदंबरम भी शामिल थे. चिदंबरम उस वक्त वित्त मंत्री थे. शनिवार को अदालत ने कहा, चिदंबरम दो ही फैसलों में शामिल थे. इनमें स्पेक्ट्रम के दाम 2001 की दर पर रखने और दो कंपनियों के हिस्से को तरल करना का फैसला था. अदालत ने कहा, 'रिकॉर्ड में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे यह साबित हो कि स्पेक्ट्रम की कीमत 2001 की दर पर करने से या दो कंपनियों को हिस्सेदारी में लचीलापन देने के पीछे चिदंबरम बुरे इरादे से काम कर रहे थे."

Andimuthu Raja
तस्वीर: picture alliance/dpa

जज ने कहा कि रिकॉर्ड्स में इस बात के सबूत नहीं मिले हैं जिनके आधार पर कहा जा सके कि टेलीकॉम नीति को लेकर चिदंबरम और राजा के बीच किसी को फायदा पहुंचाने का समझौता हुआ हो. हालांकि अदालत ने कहा, "कुछ सबूत इधर और उधर कुछ, ये काफी नहीं हैं कि इन्हें प्राथमिक साक्ष्य कहा जाए आपराधिक षडयंत्र के तौर पर दिखाया जाए. इस फैसले से किसी न किसी तरह जुड़े हर व्यक्ति को इस अपराध में आरोपी नहीं बनाया जा सकता."

कांग्रेस के नेताओं ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है. वहीं स्वामी ने फैसले पर निराशा व्यक्त की. जनता पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि वह और ज्यादा सबूतों के साथ फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे.

विशेष अदालत का यह फैसला इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया है. सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में बांटे गए सभी 122 2जी लाइसेंस रद्द कर दिए. सर्वोच्च अदालत ने चिदंबरम के खिलाफ मामला चलाने या न चलाने के फैसले का अधिकार विशेष अदालत को दिया. महालेखा परीक्षक (सीएजी) के मुताबिक 2जी घोटाले से भारत सरकार को 176 अरब रुपये का नुकसान हुआ. सीबीआई नुकसान को 30,984 करोड़ रुपये बताती है. कोर्ट का कहना है कि नुकसान का सही आंकलन करना असम्भव है.

घोटाले के मुख्य आरोपी पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा इस वक्त जेल में हैं. अन्य आरोपियों में ज्यादातर को जमानत मिल गई है.

रिपोर्ट: पीटीआई/ओ सिंह

संपादन: एम गोपालकृष्णन