मतदान से पहले यह बातें जानना जरूरी
भारत में लोकसभा चुनावों की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में मतदाताओं को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, जिनके बारे में जानकर आप चुनाव में बेहतर ढंग से अपनी भूमिका निभा सकते हैं.
उम्मीदवारों के बारे में कैसे जानें
चुनाव आयोग ने मार्च में ‘नो योर कैंडिडेट’ (अपने उम्मीदवार को जानें) ऐप लॉन्च किया था. इस ऐप पर नामांकन कर चुके सभी उम्मीदवारों की जानकारी उपलब्ध है. देखने के लिए ऐप डाउनलोड कर, उसमें अपनी लोकसभा सीट चुनें. इसके बाद उस क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों के नाम, उनकी तस्वीर, उनकी पार्टी और उनके आपराधिक इतिहास की जानकारी सामने आ जाएगी.
उम्मीदवारों का हलफनामा कैसे देखें
‘नो योर कैंडिडेट’ ऐप पर उम्मीदवारों के हलफनामे भी देखे जा सकते हैं. इसके लिए उनके नाम पर क्लिक करें. फिर एफिडेविट विकल्प पर क्लिक कर हलफनामा डाउनलोड कर लें. हलफनामे में उम्मीदवार अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों के अलावा अपनी आय, चल-अचल संपत्ति, कर्ज और शिक्षा से जुड़ी जानकारी भी देते हैं.
चुनाव से संबंधित शिकायत कहां करें
चुनावों के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत सी-विजिल ऐप पर की जा सकती है. कोई भी नागरिक इस ऐप पर जाकर हथियारों के प्रदर्शन, शराब या रुपए बांटे जाने, डराने-धमकाने या सांप्रदायिक हेट स्पीच की शिकायत कर सकता है. यहां पर फेक न्यूज और पेड न्यूज की शिकायत भी की जा सकती है. शिकायत कर रहे व्यक्ति को अपनी पहचान गुप्त रखने का भी विकल्प मिलता है.
किसी घटना की शिकायत कैसे करें
सबसे पहले ऐप डाउनलोड कर उसमें रजिस्ट्रेशन करें. शिकायत करने के लिए फोटो, वीडियो और ऑडियो में से एक विकल्प चुनें. कोई भी विकल्प चुनते ही आपकी लोकेशन ऐप में दर्ज हो जाएगी. फिर उल्लंघन की घटना का फोटो/वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करें. इसके बाद घटना का प्रकार और उसका विवरण दर्ज करें और शिकायत को सबमिट कर दें.
वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें
सबसे पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट इलेक्टोरलसर्च डॉट ईसीआई डॉट जीओवी डॉट आईएन पर जाएं. यहां आपको तीन विकल्प मिलेंगे. आप अपना वोटर कार्ड नंबर (ईपीआईसी नंबर), पंजीकृत मोबाइल नंबर या फिर अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरकर अपना नाम चेक कर सकते हैं. यहां आपको मतदान की तारीख और मतदान केंद्र की जानकारी भी मिल जाएगी.
बुजुर्ग और दिव्यांग घर से कैसे दें वोट
इन लोकसभा चुनावों में 85 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग नागरिक और दिव्यांग घर से ही वोट डाल सकेंगे. इसके लिए उन्हें फॉर्म-12डी भरकर रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन देना होगा. स्वीकृति मिलने पर मतदान अधिकारी उनके घर आएंगे और पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करवाएंगे. इस दौरान निजता का पूरा ध्यान रखा जाएगा और वीडियोग्राफी भी होगी.