जर्मन सरकार चाहती है बाल विवाह पर राष्ट्रीय बैन
६ अप्रैल २०१७जर्मनी की कैबिनेट में इस बात को लेकर सहमति बन गयी है कि बाल विवाह को गैर कानूनी घोषित करने का कानून लाया जाए. न्याय मंत्री हाइको मास ने इस प्रस्तावित कानून में लिखा है कि जर्मनी में शादी की न्यूनतम आयु 18 साल है इसलिए इससे कम उम्र के लोगों की शादी को रद्द माना जाए. अगर शादी के समय किसी भी व्यक्ति की उम्र 16 साल से कम रही होगी, तो भी उसे जर्मनी में कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी. अदालतें ऐसी शादियों को रद्द कर सकेंगी, जिसमें शादी में बंधे दो लोगों में से एक भी इंसान 16 से 18 साल के बीच का रहा हो.
मास ने कहा, "हम ऐसी कोई शादी बर्दाश्त नहीं कर सकते जिसमें किसी नाबालिग के विकास की प्राकृतिक प्रक्रिया को किसी तरह का नुकसान पहुंच सकता हो." उन्होंने आगे कहा कि, बच्चों का "रजिस्ट्रार के दफ्तर या शादी की वेदी पर कोई काम नहीं."
जर्मनी में शादी के लिए सहमति की न्यूनतम उम्र 16 से बढ़ा कर 18 साल की जाएगी. अभी कुछ मामलों में 18 साल से ऊपर के किसी व्यक्ति को 16 साल के पार्टनर से शादी करने की अनुमति है. इन सब शर्तों में बदलाव लाए जाने का प्रस्ताव है.
14 साल से कम के 300 बच्चे शादीशुदा
न्याय मंत्री हाइको मास ने कहा कि इस कानून से खास तौर पर जर्मनी के बाहर से शादी करके आने वालों पर नियंत्रण होगा. कोलोन स्थित सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फॉरन नेशनल्स (एजेडआर) के अनुसार, जुलाई 2016 के अंत तक देश में गैर-जर्मन मूल के करीब 1,500 नाबालिग शादीशुदा के तौर पर रजिस्टर्ड थे. इनमें से 361 की उम्र तो 14 साल से भी कम थी.
ऐसे 664 शादीशुदा नाबालिग बच्चे सीरिया से, 157 अफगानिस्तान से, 100 इराक से और 65 बुल्गारिया से आए थे.
अपवादों के लिए होगी जगह
प्रस्तावित कानून में यूथ वेलफेयर वर्कर्स को ऐसे शादीशुदा बच्चों को स्वीकार करने की अनुमति होगी, जो जर्मनी से बाहर कहीं शादी कर चुके हों. ऐसे मामलों में भी छूट होगी, जहां शादी बचपन में हो गयी हो लेकिन अब दोनों 18 साल से ऊपर हों और शादी को जारी रखना चाहते हों.
इस कानून में ऐसे लोगों पर भारी जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है जो सरकारी विधि विधान के बजाए किसी परंपरागत या धार्मिक आयोजन में नाबालिगों की शादी करवाने की कोशिश करेंगे.
आरपी/एके (एएफपी,डीपीए)