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तिवारी को नोटिस, एक युवक ने पिता बताया

८ जनवरी २०१०

दिल्ली हाई कोर्ट ने वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल एनडी तिवारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यह नोटिस एक नौजवान की याचिका पर जारी किया गया है जिसमें उसने तिवारी को अपना पिता बताया है.

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फिर फंसे तिवारीतस्वीर: AP

चीफ़ जस्टिस एपी शाह की अध्यक्षता वाली बेंच ने तिवारी को अपना जवाब दाख़िल करने के लिए 9 फ़रवरी तक का समय दिया है. यह याचिका 30 वर्षीय रोहित शेखर ने दायर की है जो तिवारी को अपना जैविक पिता बता रहे हैं.

एक सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए शेखर ने डिविज़न बेंच के सामने अपील दायर की. सिंगल बेंच ने यह कहते हुए उनकी याचिका ख़ारिज कर दी कि इस पर कार्यवाही नहीं हो सकती. जस्टिस एसएन धींगरा ने पिछले साल 3 नवंबर को कहा कि शेखर की तरफ़ से दायर याचिका को बरक़रार नहीं रखा जा सकता और उन्होंने मामले को खारिज करने की मांग करने वाली 84 वर्षीय तिवारी की याचिका को स्वीकार कर लिया.

अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई करना उसके अधिकारक्षेत्र में नहीं आता. तिवारी उस वक़्त आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे. वह उस वक़्त हैदराबाद में थे, ऐसे में दिल्ली में सिर्फ़ उनके ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज हो सकता है.

कुछ दिनों पहले ही तिवारी को एक कथित सेक्स स्कैंडल में फंसने के बाद राज्यपाल पद से इस्तीफ़ा देना पडा. ऐसे में शेखर की ताज़ा याचिका से उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. लॉ ग्रेजुएट शेखर का कहना है कि उनकी मां उज्ज्वला शर्मा और तिवारी के अंतरंग रिश्ते से ही वह पैदा हुए हैं. लेकिन तिवारी ऐसी किसी भी बात से इनकार करते हैं.

रिपोर्टः एजेंसियां/ए कुमार