तिहाड़ जेल भेजे गए ए राजा
१७ फ़रवरी २०११स्पेशल सीबीआई जज ओपी सैनी ने कहा, "आरोपी को 3 मार्च तक न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा." जज ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पूर्व मंत्री को घर का बना खाना खाने और दवाएं लेने की इजाजत हो. राजा की किताबें भी उनके साथ होंगी. अदालत ने जेल अधिकारियों को ये निर्देश राजा के वकील रमेश गुप्ता की तरफ से दायर याचिका पर दिए हैं.
राजा को 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में धांधली के आरोपों में 2 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. सीबीआई के मुताबिक इस घोटाले की वजह से सरकारी खजाने को 22 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. राजा पर आरोप है कि उन्होंने स्वान टेलीकॉम और यूनीटेक प्राइवेट लिमिटेड जैसी कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में नियमों की अनदेखी की और इन कंपनियों पर कम दामों पर स्पेक्ट्रम आवंटित किया.
गुरुवार को राजा की सीबीआई हिरासत की अवधि खत्म हुई और जांच एजेंसी ने उनकी और हिरासत की मांग नहीं की. इसलिए अदालत ने राजा को तिहाड़ जेल भेजने का फैसला सुनाया.
रिपोर्टः एजेंसियां/ए कुमार
संपादनः एस गौड़