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कानून और न्याय

पाकिस्तान जाधव को कांसुलर एक्सेस देने को राजी

१९ जुलाई २०१९

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच देने के लिए राजी हो गया है. पाकिस्तानी सैन्य अदालत के जाधव को मौत की सजा सुनाने के बाद भारत ने आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था.

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Pakistan angeblicher indische Spion zum Tode verurteilt
तस्वीर: picture-alliance/AP Photo/A. Naveed

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने जाधव को वियना संधि के तहत कांसुलर एक्सेस (राजनयिक पहुंच) लेने के उनके अधिकारों की जानकारी दे दी है. साथ ही कहा कि पाकिस्तान जाधव को अपने कानून के अनुसार राजनयिक पहुंच की अनुमति देगा. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा, "एक जिम्मेदार राष्ट्र के तौर पर पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को अपने देश के कानूनों के अनुसार राजनयिक पहुंच प्रदान करेगा, जिस पर काम किया जा रहा है."

पाकिस्तान अब तक जाधव को वियना संधि के अनुसार राजनयिक पहुंच देने से लगातार मना करता आया है. भारत ने पाकिस्तान से आईसीजे के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई करने और जाधव को राजनयिक पहुंच देने के लिए कहा था. नीदरलैंड्स के द हेग में स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जाधव की फांसी की सजा पर रोक बरकरार रखने और उन्हें राजनयिक पहुंच देने का फैसला सुनाया था. पाकिस्तान ने जाधव को मार्च 2016 में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था, और तब से वह लगातार भारतीय अधिकारियों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दे रहा है. इसके बाद पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जाधव को मौत की सजा सुनाई थी जिसके बाद भारत ने आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था.

पाकिस्तान ने यह कदम उस वक्त उठाया है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं. इमरान 22 जुलाई को अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे. इमरान-ट्रंप की बैठक से पहले पाकिस्तान ने बुधवार को मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उल-दावा प्रमुख हाफिज सईद को भी गिरफ्तार किया था. जाधव पर आईसीजे के फैसले को मानते हुए पाकिस्तान ने कहा कि वह अपने कानून के अनुसार प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा, "हम कमांडर कुलभूषण जाधव को बरी और रिहा नहीं कर भारत वापस नहीं भेजने के न्यायालय के फैसले की सराहना करते हैं. वह पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ किए गए अपराध के लिए दोषी है. पाकिस्तान इस मामले में कानून के मुताबिक आगे बढ़ेगा."

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि भारत उम्मीद करता है कि पाकिस्तान आईसीजे के निर्णय पर तत्काल कार्रवाई करेगा और जाधव को राजनयिक पहुंच प्रदान करेगा.

आरपी/एए (आईएएनएस)

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