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हड़ताली पायलटों को हड़काया अदालत ने

२९ अप्रैल २०११

दिल्ली हाईकोर्ट ने हड़ताल कर रहे एयर इंडिया के पायलटों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी. अदालत ने कहा कि पायलटों ने काम पर वापस आने के कोर्ट के आदेश को ठुकरा दिया है.

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तस्वीर: AP

अदालत ने कहा कि पायलटों का वापस काम पर न लौटना "कोर्ट के आदेशों की अवमानना है." जस्टिस गीता मित्तल ने मीडिया में आ रही खबरों के आधार पर प्रक्रिया शुरू की है. खबरों में कहा जा रहा था कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी पायलट वापस काम पर नहीं लौट रहे थे. उन्होंने कहा, "यह साफ है कि पायलटों का रवैया अपमानजनक है, वे जिद्दी और घमंडी तरीके से पेश आ रहे हैं...कोर्ट के आदेश का सम्मान नहीं किया जा रहा है." आदेश देते हुए जज ने कहा था कि पायलटों का रवैया अदालत की अवमानना है और इस तरह के लोगों को कानून को जवाब देना होगा.

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गुरुवार को अदालत ने एयर इंडिया के पायलटों को फटकार लगाई थी क्योंकि उन्होंने कोर्ट के आदेशों के बावजूद काम पर आने से मना कर दिया था. पायलट यूनियन के दफ्तरों को भी नोटिस दिए गए थे जिनमें पूछा गया था कि उनके खिलाफ अवमानना की प्रक्रिया क्यों शुरू नहीं की जाए. अदालत ने चेतावनी दी थी कि अगर पायलट जल्द काम पर नहीं लौटे तो उनके यूनियन आईसीपीए की संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा. जस्टिस मित्तल ने इस सिलसिले में यूनियन प्रमुख एएस भिंडर, सचिव ऋषभ कपूर और क्षेत्रीय सचिव अमितेश अहूजा को नोटिस भेजे हैं. आने वाले सोमवार को वे अदालत के सामने कोर्ट की अवमानना को लेकर पेश होंगे.

रिपोर्टः पीटीआई/एमजी

संपादनः एन रंजन

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