'काले धन के लिए क्यों न एसआईटी बनाई जाए'
१८ मार्च २०११हसन अली को हिरासत में भेजने के अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से कहा कि काले धन का मामला सिर्फ एक ही व्यक्ति से नहीं जुड़ा है. विदेशों में जमा भारतीयों का काला धन काफी बड़ा और कई आयामों वाला मामला है, लिहाजा इसकी जांच के लिए सरकार को एक विशेष जांच दल बनाना चाहिए. कोर्ट ने कहा, ''हम सिर्फ एक मामले की बात नहीं कर रहे हैं. इसमें कई अन्य बातें जुड़ी हुई हैं.''
जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि विशेष जांच दल यानी एसआईटी में कई विभागों को अधिकारियों को शामिल किया जाना चाहिए. केंद्र सरकार को हिदायत देते हुए बेंच ने कहा कि विशेष जांच दल में प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों को शामिल किया जाना चाहिए.
सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को एसआईटी के गठन को लेकर 28 मार्च तक जबाव देने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने काले धन रखने के आरोपी हसन अली को चार दिन की हिरासत खत्म होने के बाद मुंबई की विशेष अदालत के सामने पेश होने को कहा है. इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की निचली अदालत को फटकार लगाते हुए हसन अली की जमानत खारिज कर दी. निचली अदालत ने हसन अली को जमानत दे दी थी पर सुप्रीम कोर्ट ने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए हसन अली को फिर चार दिन की हिरासत में भेज दिया.
रिपोर्ट: एजेंसियां/ओ सिंह
संपादन: एमज